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OTT New Guidelines: आखिरकार सरकार ने हमारी सुन ली, जारी की नई गाइडलाइन

OTT New Guidelines: आखिरकार मनोरंजन जगत की लोकप्रिय  मैगज़ीन ‘मायापुरी’ (mayapuri) की मेहनत रंग आई. कई सालों के भरसक प्रयास के बाद अब सरकार ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर पेश की जा रही...

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OTT New Guidelines आखिरकार सरकार ने हमारी सुन ली, जारी की नई गाइडलाइन

OTT New Guidelines

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OTT New Guidelines: आखिरकार मनोरंजन जगत की लोकप्रिय मैगज़ीन ‘मायापुरी’ (mayapuri) की मेहनत रंग आई. कई सालों के भरसक प्रयास के बाद अब सरकार ने ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर पेश की जा रही अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. जहाँ उन्होंने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मर्यादा में रहकर कंटेट पेश करना होगा.

पिछले कुछ समय से ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर लगातार अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी. इसी मामले में हाल में YouTuber रणवीर इलाहाबादिया (Ranveer Allahbadia), समय रैना (Samay Raina) और Influencer अपूर्वा मखीजा (Apoorva Makhija) पर करवाई की जा रही थी.

जिसके बाद से ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ रही अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को लेकर शिकायतें सामने आने लगी. आम जनता से लेकर संसद सदस्यों और सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार से कार्रवाई की मांग की थी. इस मांग को अब सरकार ने सुन लिया है.

Imtiaz Ali Manoj Bajpayee react to immature Ranveer Allahbadiacontroversial comments (19)

Ministry of Information and Broadcasting of India की गाइडलाइन

इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इनफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, Ministry of Information and Broadcasting of India) ने ओवर-द-टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स को एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को आईटी एक्ट 2021 को सख्ती से पालन करन का निर्देश दिया गया है.

नए नियमों के तहत ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स को आईटी नियम 2021 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें स्व-नियामक निकायों की भूमिका को मजबूत करने और तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली को लागू करने की बात कही गई है.

ott new guidelines

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स को किसी भी प्रकार की अश्लील, पोर्नोग्राफिक या गैरकानूनी सामग्री के प्रसार से बचना होगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सामग्री भारतीय दंड संहिता (बीएनएस 2023), यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम (पीओसीएसओ एक्ट), महिलाओं के अभद्र चित्रण अधिनियम, 1986 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुरूप हो.

इसके अलावा, सभी ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स को आयु-आधारित वर्गीकरण लागू करना होगा, ताकि बच्चों और किशोरों को अनुचित सामग्री से बचाया जा सके. सरकार ने यह भी कहा है कि ओटीटी (OTT) के स्व-नियामक निकायों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी प्लेटफॉर्म्स नए नियमों का पालन कर रहे हैं.

पालन न करने पर होगी कार्रवाई

ott new guidelines in ministry

सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं जरूरत पड़ने पर सरकार संबंधित प्लेटफॉर्म को ब्लॉक भी कर सकती है. इसके अलावा, अगर किसी प्लेटफॉर्म की सामग्री भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है.

सरकार का कहना है कि यह फैसला ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप लगाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार बनाने के लिए लिया गया है

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