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AR Rahman: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court ) ने बुधवार, 24 सितंबर 2025 को पोन्नियन सेलवन 2 (Ponniyin Selvan 2) के गाने 'वीरा राजा वीरा' (Veera Raja Veera) के कॉपीराइट विवाद में एआर रहमान (AR Rahman) के खिलाफ लगाई गई अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया. विवाद में दिग्गज शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर (Faiyaz Wasifuddin Dagar) ने आरोप लगाया था कि यह गीत उनके परिवार की प्रसिद्ध शिव स्तुति रचना से लिया गया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ए आर रहमान के हक में सुनाया फैसला
आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 (पीएस 2) के लिए संगीत निर्देशक एआर रहमान की रचना 'वीरा राजा वीरा' (Veera Raja Veera song) जूनियर डागर बंधुओं - उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर द्वारा रचित 'शिव स्तुति' के समान है.
न्यायमूर्ति ने कही ये बात
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने सिद्धांत रूप से यह पाया कि जूनियर डागर बंधुओं ने जिस रचना को प्रस्तुत किया था, वे स्वयं संगीतकार भी थे. "हमने समवर्ती राय दी है. हमने माना है कि एकल न्यायाधीश ने सिद्धांत और निष्कर्ष के आधार पर गलती की है, जो दर्शाता है कि जूनियर डागर बंधुओं ने रचना प्रस्तुत की थी, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे संगीतकार भी थे. अगर हम मानते हैं कि रचना प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति संगीतकार है, तो हमें परिभाषा फिर से लिखनी होगी. इस आधार पर, उल्लंघन के पहलू पर विचार किए बिना, हम अपील को स्वीकार करते हैं".
ये था पूरा मामला
न्यायालय ने न्यायमूर्ति सिंह के 25 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली ए आर रहमान की अपील पर यह फैसला सुनाया. 25 अप्रैल का यह आदेश प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में पारित किया गया था. दिग्गज शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने कहा था कि रहमान द्वारा रचित "वीरा राजा वीरा" गीत उनके पिता और चाचा प्रसिद्ध डागरवाणी संगीतकारों, दिवंगत उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर द्वारा रचित पारंपरिक ध्रुपद रचना 'शिव स्तुति' से मिलता-जुलता है.
अदालत ने लगया था 2 लाख का जुर्माना
इसके बाद 25 अप्रैल को एकल न्यायाधीश ने डागर की अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया. अदालत ने ए आर रहमान और फिल्म निर्माताओं को सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डागर बंधुओं को क्रेडिट देने का निर्देश दिया. अदालत ने ए आर रहमान और निर्माताओं पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 2 करोड़ जमा करने को कहा. इसके बाद रहमान ने इस आदेश के खिलाफ अपील की और 6 मई को एक खंडपीठ ने अंतरिम निषेधाज्ञा पर रोक लगा दी. खंडपीठ ने रहमान और निर्माताओं पर लगाए गए जुर्माने पर भी रोक लगा दी. हालांकि, एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसार, उन्हें 2 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया गया. पीठ ने स्पष्ट किया कि जमा करने का निर्देश अपील के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं थी.
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न 1: किस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एआर रहमान को राहत दी? (In which case did Delhi High Court grant relief to AR Rahman?)
उत्तर: पोन्नियन सेलवन 2 के गाने वीरा राजा वीरा के कॉपीराइट विवाद में.
प्रश्न 2: किसने एआर रहमान पर आरोप लगाया था? (Who filed the allegations against AR Rahman?)
उत्तर: दिग्गज शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने आरोप लगाया था कि गीत उनके परिवार की प्रसिद्ध शिव स्तुति रचना से लिया गया है.
प्रश्न 3: न्यायालय ने क्या आदेश दिया? (What did the court order?)
उत्तर: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एआर रहमान के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया.
प्रश्न 4: यह फैसला किसका पक्ष दिखाता है? (What does this ruling indicate?)
उत्तर: यह फैसला एआर रहमान के पक्ष में है और उन्हें फिलहाल कानूनी राहत देता है.
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