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Kajol: पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची काजोल

ताजा खबर: दिल्ली हाई कोर्ट ने काजोल के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए अंतरिम आदेश दिया.कोर्ट ने साफ किया कि उनकी पहचान का कमर्शियल गलत इस्तेमाल गैर-कानूनी माना जाएगा.

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Kajol: बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान को लेकर एक बड़ी कानूनी जंग जीती है. दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में काजोल को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कई संस्थाओं को बिना सहमति के उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों (personality rights)  का गलत इस्तेमाल करने से रोक दिया है. यह फैसला न केवल काजोल बल्कि उन सभी हस्तियों के लिए एक मिसाल है, जो सोशल मीडिया और AI तकनीक के दौर में अपनी छवि के दुरुपयोग से चिंतित हैं.

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कोर्ट ने दिया कंटेंट हटाने का आदेश

आपको बता दें कि जस्टिस ज्योति सिंह की अगुवाई वाली सिंगल-जज बेंच ने काजोल द्वारा फाइल किए गए एक केस में अंतरिम रोक लगाई, जिसमें कहा गया कि उनकी पहचान को बिना इजाज़त के कमर्शियल इस्तेमाल से बचाने के लिए पहली नज़र में एक मामला बनता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने डिफेंडेंट्स को काजोल की तस्वीरों और दूसरी खासियतों का इस्तेमाल उनकी मंज़ूरी के बिना मर्चेंडाइज़ बेचने या कमर्शियल फायदा उठाने के लिए करने से रोक दिया. इसने उनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करके कथित तौर पर ऑनलाइन पब्लिश किए गए अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को तुरंत हटाने का भी आदेश दिया.

सहमति के बिना इस्तेमाल नहीं किया जाए एक्ट्रेस का नाम

अपनी टिप्पणियों में, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोई भी व्यक्ति या संस्था एक्टर की सहमति के बिना उनकी पहचान का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकती. इसने आगे कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ उल्लंघन करने वाले कंटेंट के बारे में नोटिफाई होने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं.  जज ने बताया कि एक और डिटेल्ड ऑर्डर बाद में आएगा, जिसमें खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और डीपफेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए काजोल के नाम, इमेज, आवाज़ और दूसरे पहचाने जा सकने वाले फीचर्स के गलत इस्तेमाल पर चिंताओं को दूर किया जाएगा.

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कई स्टार्स कर चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट का रुख

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यह फैसला उन हाई-प्रोफाइल लोगों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने अपनी पहचान के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाल के महीनों में, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान सुनील गावस्कर, एक्टर जूनियर NTR, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, फिल्म-मेकर करण जौहर, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और पॉडकास्टर राज शामानी जैसी हस्तियों ने अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल या AI से बनी नकल के खिलाफ ऐसे ही कोर्ट ऑर्डर हासिल किए हैं.

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क्या हैं व्यक्तित्व अधिकार? (What is Personality rights)

personality rights

सेलिब्रिटीज़ के पर्सनैलिटी राइट्स में उनका नाम, आवाज, सिग्नेचर, इमेज, या कोई भी दूसरी पहचान वाली चीज़ शामिल है जिसे आम लोग पहचानते हैं.सेलिब्रिटीज ने तेज़ी से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. यह कहते हुए कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उनके पर्सनैलिटी राइट्स और प्राइवेसी के अधिकार पर AI से बने कंटेंट, जिसमें डीपफेक भी शामिल हैं. उन्होंने कॉपीराइट एक्ट, 1957 के तहत अपने नैतिक अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की है.

काजोल की अपकमिंग फिल्म

काजोल को आखिरी बार फिल्म "सरज़मीन" में देखा गया था। वह जल्द ही फिल्म "महाराग्नि: क्वीन ऑफ़ क्वींस" का हिस्सा होंगी, जिसमें उनके साथ प्रभुदेवा और नसीरुद्दीन शाह भी होंगे.

Frequently Asked Questions (FAQ)

प्रश्न 1: काजोल पर्सनैलिटी राइट्स केस क्या है? (What is the Kajol Personality Rights Case about?)

उत्तर: यह मामला Kajol के नाम, तस्वीर या पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल को रोकने से जुड़ा है.

प्रश्न 2: पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? (What are personality rights?)

उत्तर: पर्सनैलिटी राइट्स किसी व्यक्ति के नाम, फोटो, आवाज और पहचान को बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग से बचाने का कानूनी अधिकार देते हैं.

प्रश्न 3: इस मामले में कानूनी कार्रवाई क्यों की गई? (Why was legal action necessary in Kajol’s case?)

उत्तर: उनकी पहचान का गलत या बिना अनुमति उपयोग रोके जाने के लिए कानूनी कदम उठाए गए.

प्रश्न 4: भारत में पर्सनैलिटी राइट्स मान्य हैं क्या? (How do personality rights protect celebrities?)

उत्तर: हां, भारतीय अदालतें निजता और बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत इन अधिकारों को मान्यता देती हैं.

प्रश्न 5: इस तरह के केस का क्या महत्व है? (Are personality rights recognized in India?)

उत्तर: इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटीज की पहचान की सुरक्षा को मजबूती मिलती है.

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