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Karan Johar: मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (Karan Johar moves Delhi HC) का दरवाजा खटखटाया है. फिल्म का कहना है कि कई लोग उनके नाम और पहचान का (protection of personality rights) इस्तेमाल कर अवैध रूप (Wrong Use of Name) से सामान बेच रहे हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. करण जौहर ने अदालत से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों को रोका जाए, ताकि उनके नाम और व्यक्तित्व (Personality Rights) का दुरुपयोग न हो सके. बता दें करण जौहर ने यह कदम अभिषेक बच्चन (abhishek bachchan) और ऐश्वर्या राय (aishwarya rai bachchan) को उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की सुरक्षा प्रदान करने के बाद उठाया है.
4 बजे होगी मामले की सुनवाई (Karan Johar moves Delhi HC for protection of personality rights)
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म निर्माता करण जौहर ने सोमवार, 15 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. यह याचिका न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा के समक्ष सुनवाई (Selling merchandise in Karan Johar name) के लिए आई, जिन्होंने जौहर के वकील से कुछ स्पष्टीकरण मांगे और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए शाम 4 बजे के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
करण जोहर ने किया कोर्ट से ये आग्रह
वहीं अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के अलावा करण जौहर ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि वह कुछ वेबसाइटों और प्लेटफार्मों को निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करे कि वे उनके नाम और छवि वाले मग और टी-शर्ट सहित माल (Selling Merchandise) की अवैध बिक्री न करें. करण जौहर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव ने कहा, "मुझे यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि कोई भी अनधिकृत रूप से मेरे व्यक्तित्व, चेहरे या आवाज का उपयोग न करे".
ऐश्वर्या और अभिषेक के मामलों में क्या हुआ?
बता दें यह कदम बॉलीवुड स्टर्स अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को भी उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की सुरक्षा प्रदान करने के बाद उठाया गया है. कोर्ट ने कई वेबसाइटों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अभिषेक बच्चन की सहमति के बिना उनके नाम या तस्वीरों का व्यावसायिक लाभ के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल करने से रोका था.
अभिषेक बच्चन के नाम का किया जा रहा था अवैध रूप से इस्तेमाल
इसके साथ- साथ उच्च न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व के गुणों, जिनमें उनका नाम, तस्वीरें और साइन शामिल हैं, का प्रतिवादी वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स द्वारा उनकी अनुमति के बिना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके दुरुपयोग किया जा रहा है. न्यायमूर्ति तेजस करिया ने 10 सितंबर के आदेश में कहा, "ये गुण वादी के पेशेवर कार्यों और उनके करियर के दौरान उनके जुड़ाव से जुड़े हैं. ऐसे गुणों के अनधिकृत उपयोग से उनकी साख और प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है."
Frequently Asked Questions (FAQ)
प्रश्न 1: करण जौहर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख क्यों किया? (Why did Karan Johar move the Delhi High Court?)
उत्तर: करण जौहर ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया है ताकि कोई उनके नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से सामान न बेच सके.
प्रश्न 2: व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) क्या होते हैं? (What are Personality Rights?)
उत्तर: यह अधिकार किसी व्यक्ति की पहचान, नाम, छवि और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करते हैं, ताकि उनका गलत इस्तेमाल न हो.
प्रश्न 3: करण जौहर किस वजह से चिंतित हैं? (What is Karan Johar’s concern?)
उत्तर: कई लोग उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल कर बिना अनुमति के मर्चेंडाइज़ बेच रहे हैं, जिससे उनकी छवि और अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है.
प्रश्न 4: क्या अन्य सेलिब्रिटीज़ ने भी ऐसा कदम उठाया है? (Have other celebrities taken similar legal steps?)
उत्तर: हाँ, कई सेलिब्रिटीज़ पहले भी अपने नाम और छवि के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं.
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