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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका के जवाब में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में फिल्म 'अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी' को प्रमाणित करने में मनमाने, अनुचित और अस्पष्टीकृत विलंब को चुनौती दी गई है। यह फिल्म, वर्ष 2017 में प्रकाशित और रिलीज़ हुई पुस्तक "द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर" से प्रेरित है।
याचिकाकर्ता का दावा है कि आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय पर सीबीएफसी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं। याचिकाकर्ता, जिसने जून 2025 की शुरुआत से फिल्म, इसके ट्रेलर, टीज़र और प्रचार गीत के लिए कई प्रमाणन आवेदन दायर किए हैं, ने सीबीएफसी पर निष्क्रियता और प्रक्रियागत गैर-अनुपालन का आरोप लगाया है। फिल्म को 1 अगस्त, 2025 को राष्ट्रव्यापी सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की योजना के बावजूद, सीबीएफसी ने कथित तौर पर न तो आवेदनों पर कार्रवाई की है और न ही उचित जवाब दिया है, जिससे रिलीज़ गंभीर खतरे में पड़ गई है।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और नव अधिसूचित सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के तहत, सीबीएफसी को एक निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के भीतर प्रमाणन आवेदनों पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। हालांकि, बोर्ड पूरी प्रक्रियात्मक और कानूनी अनुपालन के बाद भी याचिकाकर्ता के आवेदनों पर कार्रवाई करने में विफल रहा है, जिससे उसके वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन हुआ है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि न्यायालय को आरोपों में दम नजर आता है, तो वह सीबीएफसी के विवेकाधिकार के इर्द-गिर्द न्यायिक सीमाओं की पुष्टि कर सकता है और अप्रत्यक्ष सेंसरशिप के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मजबूत कर सकता है।
न्यायालय का निर्देश
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस निष्क्रियता को गंभीरता से लेते हुए सीबीएफसी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से दो दिनों के भीतर उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और अगली सुनवाई में सीबीएफसी की शक्तियों के दायरे पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।
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