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HC dismisses Kangana Ranaut plea: भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को 2021 के एक मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि (Defamation Case) की शिकायत और बठिंडा की एक अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने की मांग की थी. बता दें एक बुजुर्ग महिला ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कंगना की याचिका को किया खारिज
वहीं न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने कंगना की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि रीट्वीट में उनके द्वारा लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों ने प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और उन्हें न केवल उनकी बल्कि दूसरों की नजर में भी नीचा दिखाया है. इसलिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत दर्ज करना दुर्भावनापूर्ण नहीं कहा जा सकता. आलोचना आदेश को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि मजिस्ट्रेट (बठिंडा न्यायालय) ने अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर उचित ध्यान दिया है, और यह संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 499 आईपीसी के तहत अपराध का गठन किया गया है, प्रक्रिया जारी की गई है".
ये था मामला
आपको बता दें कि पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की 73 साल की महिंदर कौर ने 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि कंगना ने ट्वीट में उन्हें शाहीन बाग की मशहूर बिलकिस बानो के रूप में गलत तरीके से पहचान कर उनकी मानहानि की है. वहीं कंगना ने ट्वीट साझा करते हुए आरोप लगाया कि 'शाहीन बाग दादी' भी राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न सीमा बिंदुओं पर किसानों के आंदोलन में शामिल हुईं.
कंगना रनौत ने ट्विट में लिखी थी ये बात
एक सोशल मीडिया पोस्ट में कंगना रनौत ने आरोप लगाया कि एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी, महिंदर कौर, को आंदोलन में भाग लेने के लिए पैसे दिए गए थे. कंगना रनौत द्वारा रीपोस्ट किए गए ट्वीट में लिखा था, "हा हा हा, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय के रूप में चित्रित किया गया था और ये 100 रुपये में उपलब्ध हैं. पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क को हाईजैक कर लिया है. हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है".
साल 2022 में दायर की गई थी याचिका
यह याचिका उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत दायर शिकायत और निचली अदालत द्वारा 22 फरवरी, 2022 को जारी समन आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी.
कंगना रनौत का वर्कफ्रंट
कंगना रनौत जून 2024 से मंडी से लोकसभा सदस्य के रूप में कार्यरत हैं. इसके अलावा, उन्होंने अपने अभिनय करियर में कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है. उन्हें आखिरी बार उनकी निर्देशित पहली फिल्म 'इमरजेंसी' में देखा गया था, जो 17 जनवरी, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म में, उन्होंने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई थी, और फिल्म में अनुपम खेर, महिमा चौधरी, मिलिंद सोमन, श्रेयस तलपड़े और अन्य भी मुख्य भूमिकाओं में हैं.
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