बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं. दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी संपत्ति खाली करने के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत होगी सुनवाई
आपको बता दें शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत ईडी द्वारा जारी किए गए नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें उस घर और फार्म हाउस को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया था जिसमें वे रह रहे थे. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि इस मामले का उनके घर से कोई लेना-देना नहीं है. ईडी द्वारा 27 सितंबर को जारी किया गया नोटिस शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को 3 अक्टूबर को मिला. नोटिस में नोटिस मिलने के 10 दिन के भीतर दोनों परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है.
10 अक्टूबर को होगी मामले पर सुनवाई
वहीं याचिकाओं के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को अपने परिसर खाली करने की तत्काल आवश्यकता नहीं है और इस तरह के निष्कासन नोटिस जारी करना अनावश्यक है. याचिकाओं में कहा गया है, "याचिकाकर्ता मानवीय आधार पर राहत का अनुरोध कर रहे हैं क्योंकि नोटिस में उल्लिखित परिसर उनका आवासीय परिसर है जिसमें वे लगभग दो दशकों से अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ रह रहे हैं". याचिकाओं में उच्च न्यायालय से निष्कासन नोटिस पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया है. इस मामले पर सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी.
क्या हैं मामला
मुंबई स्थित वेरिएबल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 2017 में गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम चलाई थी. इसके एक हिस्से के रूप में उन्होंने मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) पद्धति के माध्यम से मुंबई और दिल्ली में निर्दोष लोगों से 6,600 करोड़ रुपये एकत्र किए यह उम्मीद करते हुए कि अगर वे बिटकॉइन में निवेश करेंगे तो उन्हें प्रति माह 10 प्रतिशत लाभ मिलेगा. इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा वैरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई मार्केटिंग एजेंटों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की.
अप्रैल 2024 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को मिला था नोटिस
अप्रैल 2024 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को ईडी के आदेश के आधार पर एक नोटिस मिला, जिसमें उनकी संपत्तियों की अस्थायी रूप से कुर्क करने का उल्लेख था, जिसमें जुहू में उनका आवासीय परिसर भी शामिल था, जिसे राज कुंद्रा के पिता ने 2009 में खरीदा था. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने नोटिस पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी.