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Munawar Faruqui
ताजा खबर: Munawar Faruqui: ऐसा लगता है जैसे बिग बॉस के विनर्स पर संकट के बादल छाए हुए हैं. एक तरफ जहां हाल ही में एल्विश यादव की स्नेक वेनम केस के चलते गिरफ्तारी हुई थी. वहीं बिग बॉस 17 के विनर और कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) भी अब पुलिस के निशाने पर आ गए हैं. जी हां, आपने सही सुना मुनव्वर फारुकी को हुक्का पार्लर रेड (Hookah Bar Raid) केस के चलते पुलिस ने गिरफ्तार किया था. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर पूरा मामला है क्या?
मुनव्वर फारुकी का मेडिकल टेस्ट आया पॉजिटिव
Big Boss 17 winner Munawar Faruqui and 13 others were detained and a case has been registered against them in a hookah bar raid in the Fort area last night. All accused were released after questioning: Mumbai Police
— ANI (@ANI) March 27, 2024
आपको बता दें मंगलवार, 26 मार्च 2024 की रात 13 लोगों समेत मुनव्वर फारूकी को मुंबई पुलिस ने एक हुक्का बार पर छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया था. मुनव्वर का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जो पॉजिटिव आया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. मुंबई पुलिस ने बताया कि आगे की पूछताछ के बाद मुनव्वर फारूकी को रिहा कर दिया गया.हालांकि, इस मामले में मुनव्वर फारूकी की ओर से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है.
रिहा होने के बाद मुनव्वर फारुकी ने शेयर की फोटो
वहीं रिहा होने के बाद मुनव्वर फारुकी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक सेल्फी शेयर की, जिसमें वह मुस्कुराते हुए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. क्लोजअप फोटो में वह एक कमरे के अंदर खड़े होकर नीली टी-शर्ट और टोपी पहने नजर आ रहे हैं. कॉमेडियन ने फोटो पर टाइम स्टैम्प 04:55 जोड़ा, जो उनकी रिहाई के बाद का था. स्टोरी को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "थका हुआ और ट्रेवल कर रहा हूं". इसके साथ उन्होंने लोकेशन को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जियो-टैग किया.
पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया गया बयान
इसके बाद मुंबई पुलिस अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा, ''हुक्का के नाम पर तंबाकू के इस्तेमाल की जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम ने मुंबई में हुक्का बार पर छापा मारा, वहां मिली चीजों की जांच के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुनव्वर फारूकी भी शामिल थे. मुनव्वर फारूकी सहित हिरासत में लिए गए सभी लोगों पर कथित तौर पर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की धारा 283 (सार्वजनिक रास्ते या आवागमन में बाधा या खतरा पैदा करना), 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है".
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